छात्रवृत्ति घोटाले में बड़ा खुलासा, 44.59 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चालान पेश

अम्बाला : राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला ने छात्रवृत्ति घोटाले के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ न्यायालय, कैथल में चालान पेश किया है। आरोपी धर्मबीर (बीएल सेंटर संचालक), राजेश कुमार और नवीन कुमार पर आरोप है कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी छात्रवृत्ति राशि का गबन किया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने शैक्षणिक सत्र 2013-14 और 2014-15 के दौरान 91 छात्र-छात्राओं के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाए और उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। इसके बाद पंजाब के शिक्षण संस्थानों में फर्जी दाखिले दर्शाते हुए छात्रवृत्ति के आवेदन तैयार किए गए। इन आवेदनों पर कालेजों की जाली मोहर, प्रिंसिपल के फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी हाजिरी रजिस्टर लगाकर दस्तावेजों को वैध दिखाया गया। इन फर्जी दस्तावेजों को जिला कल्याण अधिकारी, कैथल के कार्यालय में जमा करवाकर छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत करवाई गई। आरोपियों ने बायोमैट्रिक, चेक और अन्य माध्यमों से कुल 44,59,760 रुपये की राशि निकालकर अपने खातों में ट्रांसफर कर ली, जिससे हरियाणा सरकार और पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक नुकसान पहुंचा।

इस संबंध में 19 दिसंबर 2023 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान 29 दिसंबर 2025 को धर्मबीर, राजेश कुमार और नवीन कुमार को गिरफ्तार किया गया। इनमें से नवीन कुमार 6 फरवरी 2026 से जमानत पर है, जबकि धर्मबीर और राजेश कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में एक अन्य आरोपी, तत्कालीन बैंक अधिकारी हुकम चंद गुप्ता (सेवानिवृत) की गिरफ्तारी अभी लंबित है।

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बताया कि मामले की गहन जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया है तथा भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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