थोक उर्वरक लाइसेंस के नाम पर रिश्वत: कृषि विभाग के उपनिदेशक 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

रोहतक : राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB), रोहतक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, सोनीपत के उपनिदेशक पवन शर्मा को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में थाना SV&ACB, रोहतक में एफआईआर नंबर 11, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ट्रैप के दौरान बरामद की गई रिश्वत राशि को कब्जे में लेकर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार, शिकायतकर्ता राजकुमार पुत्र धारा सिंह, निवासी गांव जाटी कलां, जिला सोनीपत ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि थोक उर्वरक (Wholesale Fertiliser) का लाइसेंस जारी करने के बदले आरोपी अधिकारी द्वारा उससे 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत में यह भी बताया गया कि आरोपी पहले ही 50,000 रुपये की राशि ले चुका था और शेष 50,000 रुपये देने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। शिकायत की प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर SV&ACB, रोहतक की टीम ने सुनियोजित तरीके से ट्रैप की योजना तैयार की। 8 अप्रैल 2026 को इंस्पेक्टर भगत सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पवन शर्मा को शेष 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ काबू कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) प्रमुख ए एस चावला ने कहा कि प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के अनुरूप रिश्वत लेने वाले सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है| उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है जो आगे भी जारी रहेगा| भ्रष्टाचार संबंधी किसी भी प्रकार की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 पर संपर्क किया जा सकता है।

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