शर्तों को पूरा नहीं करने वाली इनेलो से ‘चश्मा’ छीने चुनाव आयोग, 10 महीने पहले खत्म हो चुकी है योग्यता – वीरेंद्र सिंधु

*चुनाव आयोग ने जल्द कोई कार्रवाई नहीं की तो जाएंगे दिल्ली हाईकोर्ट – जेजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंधु*

*चंडीगढ़, 13 मार्च। भारतीय चुनाव आयोग के नियमों को पूरा नहीं करने के बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के चुनाव चिन्ह ‘चश्मा’ के आवंटन को अब तक सुरक्षित रखने के मामले में जननायक जनता पार्टी ने बड़ी हैरानी व्यक्त की है। जेजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंधु ने कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 में इनेलो का प्रदर्शन चुनाव चिह्न बचाने में आयोग की शर्तों पर खरा नहीं उतरा था, इसके बावजूद 10 माह का समय बीत जाने के बाद भी अब तक आयोग ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है, जो कि हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली का मजाक है। वीरेंद्र सिंधु ने बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में आरटीआई लगाकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था, लेकिन आयोग की तरफ से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। सिंधु ने मांग की है कि आयोग इस पर तुरंत विचार करके उचित कार्रवाई करें, अन्यथा उन्हें मजबूरन दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ेगा।

जेजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंधु ने यह भी जानकारी दी कि साल 1998 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के अनुसार हरियाणा लोकदल को राज्य पार्टी के तौर पर चश्मा चुनाव चिन्ह को मान्यता मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इनेलो आयोग की शर्तों को पूरा नहीं कर पाई। इसके बाद चुनाव आयोग के नियम 6(सी) के मुताबिक इनेलो को एक और अवसर 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला था, लेकिन इसमें भी इनेलो का प्रदर्शन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं था। सिंधु ने यह भी सवाल उठाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इनेलो आयोग के नियमों को पूर्ण नहीं कर पाई तो वह पार्टी 2024 में कैसे चश्मा चिन्ह पर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ी ? यहां तक कि इसके बाद इनेलो ने अब निकाय चुनावों को भी चश्मा सिंबल पर लड़ने की घोषणा की थी। वीरेंद्र सिंधु ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव को पूर्ण हुए आज 10 माह बीत गए है, लेकिन आयोग अभी भी इस मामले में ढिलाई बरत रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग की अनदेखी के कारण आज इनेलो नियमों को ताक में रखकर मान्यता प्राप्त पार्टी की तर्ज पर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रही है, जो कि कानूनी रूप से गलत है।

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