पंजाब सरकार ने बेअदबी के खिलाफ ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाया: दलवीर सिंह ढिल्लों

धूरी : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून लागू किए जाने की खुशी में धूरी के वार्ड नंबर 21 और गांव बबनपुर में श्री सुखमनी साहिब के पाठ उपरांत धन्यवाद अरदास समागम आयोजित किए गए।

इस अवसर पर संगत द्वारा पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के चेयरमैन दलवीर सिंह ढिल्लों, पंजाब ट्रेडर्स कमीशन धूरी के चेयरमैन पुष्पिंदर शर्मा, जिला परिषद सदस्य हरजिंदर सिंह काझला तथा शिक्षा कोऑर्डिनेटर दर्शन सिंह पाठक को सिरोपा देकर सम्मानित किया गया।

गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के उपरांत चेयरमैन दलवीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय बेअदबी के खिलाफ एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत बेअदबी के लिए उम्रकैद की सजा तथा 25 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि कानून के तहत उल्लंघन के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की सजा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के लिए सात से 20 वर्ष तथा धार्मिक सद्भावना भंग करने के लिए 10 वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बेअदबी के मामलों में तेज जांच, आरोपियों को आसानी से जमानत न मिलना तथा 20 लाख रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

चेयरमैन ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब हमारे जगत गुरु हैं और उनकी बेअदबी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पूर्व में बेअदबी के मामलों में आरोपियों को मानसिक रूप से अस्वस्थ या मंदबुद्धि बताकर बचाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के अभिभावकों और परिवार को भी बराबर जिम्मेदार माना जाएगा।

इसके अलावा बेअदबी में सहायता करने वालों को संशोधित कानून के तहत मुख्य आरोपी के बराबर सजा और जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

इस अवसर पर आयोजित धन्यवाद समागमों में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

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