सुरेंद्र सिंह /रमोला न्यूज़
कालका: पंचकूला के कालका में प्रस्तावित न्यायिक परिसर और न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण में देरी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और विस्तृत समय सीमा अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए। पंचकूला के विजय बंसल ने याचिका दाखिल करते हुए कालका के न्यायिक परिसर का काम 2013 से लंबित होने की दलील दी थी। उनके वकील सजल बंसल ने कोर्ट को बताया कि किसी न किसी कारण से निर्माण का कार्य अभी तक लटका हुआ है और जज, वकील, स्टाफ व वादियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक ढांचे के विकास में हो रही देरी को लेकर वह संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि सरकार एक सारणीबद्ध टाइमलाइन प्रस्तुत करे, जिसमें निर्माण के हर चरण का स्पष्ट विवरण हो। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने से लेकर नींव की खुदाई शुरू होने तक और अंततः निर्माण पूर्ण होने तक के सभी चरणों का ब्योरा दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विभिन्न स्तरों पर चाहे वह हाईकोर्ट हो या राज्य सरकार किस-किस चरण में कितना समय लगा, इसका भी उल्लेख होना चाहिए।
कालका न्यायिक परिसर निर्माण में देरी पर हरियाणा सरकार को फटकार
