खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने की मंजूरी का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक – ज्ञान चंद गुप्ता

 

रोमी सिंह/ रमोला न्यूज़

पंचकूला :

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तथा वार्ड नंबर 6 से निगम पार्षद पार्थ गुप्ता ने खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने की मंजूरी संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ऐतिहासिक फैसला बताया है।

उन्होंने कहा कि लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने के अधिकार को सर्वाेच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देशभर में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है तथा रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों के कारण अनेक लोगों की जान जा रही है।

उन्होंने मांग की कि नगर निगम पंचकूला द्वारा आवारा एवं खतरनाक कुत्तों को पकड़ने के लिए तुरंत विशेष अभियान चलाया जाए तथा इन कुत्तों को गांव दर्शनपुर में बनाए गए डॉग पौंड के निर्धारित पॉइंट्स पर स्थानांतरित किया जाए।

उन्होंने कहा कि नगर निगम को विशेष टीम गठित कर सबसे पहले गलियों, बाजारों और मुख्य सड़कों से खतरनाक आवारा कुत्तों को हटाने का अभियान शुरू करना चाहिए, ताकि आम नागरिक सुरक्षित वातावरण में आवागमन कर सकें।

उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रेबीज वैक्सीन तथा इम्युनोग्लोब्युलिन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने यह भी मांग की कि नगर निगम क्षेत्र में सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए तथा पालतू कुत्तों को सड़कों पर खुला छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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