सोनिका भाटिया/ रमोला न्यूज
चंडीगढ़
चंडीगढ़ के सेक्टर 45 स्थित कोमल केमिस्ट द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है कि मुख्य सचिव, यू.टी. चंडीगढ़ प्रशासन के निर्देशों तथा सचिव स्वास्थ्य, यू.टी. प्रशासन एवं निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, के अंतर्गत ड्रग्स कंट्रोल विंग, चंडीगढ़ एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, चंडीगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सेक्टर-45 (बुड़ैल), स्थित विभिन्न केमिस्ट दुकानों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान कोमल केमिस्ट द्वारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट/रूल्स के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। जिसमें एक प्रकार की एलोपैथिक दवा (कोडीन युक्त कफ सिरप), जिसके दुरुपयोग की संभावना थी, को जब्त किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म के विभिन्न नशीली एवं आदत बनाने वाली दवाओं के रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच में पाया गया कि खरीद-बिक्री रिकॉर्ड तथा शेड्यूल एच1 रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। फर्म के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा मामले की आगे जांच जारी है।
जब्त दवा को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ की अदालत में प्रस्तुत कर फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि फर्म के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त टीम में तजिंदर सिंह, ड्रग्स इंस्पेक्टर (साउथ) एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी शामिल थे।
