RAJ-RERA : घर का सपना तोड़ने पर बिल्डर को चुकाना होगा 1.60 लाख का हर्जाना
गुरुग्राम : राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आर. एस. कुलहरि ने आम आदमी के घर के सपने के साथ खिलवाड़ करने वाले बिल्डरों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने ‘रूहानी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड’ की सेवा में गंभीर दोष मानते हुए शिकायतकर्ता प्रेमचंद सैनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। अथॉरिटी ने…
