हेमंत कुमार (रमोला न्यूज़ )
कालका, 5 जुलाई 2026
विशेष अवैध अतिक्रमण अभियान के तहत अमरावती एन्क्लेव में मकान नंबर 570 के साथ लगते ग्रीन एरिया में किए गए अतिक्रमण तथा मकान नंबर 584 में रियर बाउंड्री वॉल/सेटबैक में किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया।
विशेष अवैध अतिक्रमण अभियान के तहत जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) श्रीमती बबीता गुप्ता के नेतृत्व में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की।
यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री अशोक कुमार, सहायक नगर योजनाकार श्री डिम्पी राठी तथा जिला नगर योजनाकार, पंचकूला की टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई। मकान मालिकों एवं स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी की।
डीटीपी श्रीमती बबीता गुप्ता ने बताया कि सरकार एवं विभाग द्वारा स्वीकृत लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के प्रावधानों के अनुसार ही भवन निर्माण करना अनिवार्य है। यदि कोई भी मकान मालिक हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि भवन निर्माण कार्य विभाग की नीतियों एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

